डिजिटल मीडिया आचार संहिता में शिकायत निवारण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था
- ब्यूरो रिपोर्ट -
नई दिल्ली। सूचना-प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त
सचिव विक्रम सहाय ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों और डिजिटल समाचारों के प्रकाशकों के
लिए बनाई गई डिजिटल मीडिया आचार संहिता में आम नागरिक को शिकायत निवारण व्यवस्था
के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित नियमों के तहत एक अत्यंत
सरल सह-नियामकीय संरचना सुनिश्चित की गई है जिसमें डिजिटल मीडिया से जुड़े प्रकाशकों
के लिए एक आचार संहिता और एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था शामिल है।
सहाय ने संक्षिप्त प्रस्तुति देकर ‘डिजिटल मीडिया
आचार संहिता’के विभिन्न पहलुओं जैसे कि प्रकाशकों के लिए आचार संहिता; त्रि-स्तरीय शिकायत
निवारण व्यवस्था, और डिजिटल मीडिया प्रकाशकों द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रस्तुत
करने और इनके प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि
सूचना-प्रसारण मंत्रालय को 1,800 से भी अधिक प्रकाशकों की ओर से सूचना मिली है और इसके
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकाशकों के कई निकायों एवं संगठनों ने इन नियमों के तहत
स्व-नियमन निकायों के गठन के संबंध में सूचना भेजी है।
डिजिटल समाचारों के प्रकाशकों, पत्रकारों, ओटीटी प्लेटफॉर्मों, और जनसंचार संस्थानों
के शिक्षाविदों ने वर्चुअल परस्पर संवादात्मक बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। वेबिनार
के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए कई सवालों, मुद्दों और शंकाओं
का निराकरण किया गया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क विभागों
के प्रतिनिधि; और सूचना-प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय मीडिया इकाइयों के प्रमुख
भी इस बैठक में शामिल हुए।