दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 जी नेटवर्क के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज की, ठोका 20 लाख रुपए का जुर्माना

 - ब्यूरो रिपोर्ट -

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर और पर्यावरणविद् जूही चावला की 5 जी वायरलेस नेटवर्क लगाने के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि जूही चावला ने याचिका दायर करके कानून का गलत इस्तेमाल किया है।

जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए देश में 5 जी वायरलेस नेटवर्क को सेहत के लिए हानिकारक बताया था और इस पर रोक लगाने की मांग की थी।

जूही चावला ने अपनी याचिका में कहा था कि, “हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के खिलाफ नहीं है। बल्कि, हम टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशंस के क्षेत्र भी शामिल हैं। हालांकि, बाद के उपकरणों का उपयोग करते समय, हम निरंतर दुविधा में रहते हैं, क्योंकि वायर-फ्री गैजेट्स और नेटवर्क सेल टावरों से रेडिएशन के संबंध में अपनी खुद की रिसर्च और स्टडी करने के बाद, हमारे पास ये मानने का पर्याप्त कारण है कि रेडिएशन लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर हानिकारक है।

जूही ने कहा था कि अगर टेलीकन्युनिकेशंस इंडस्ट्री 5 जी लागू करने का प्लान करती है, तो कोई इंसान, कोई जानवर या धरती पर कोई भी पेड़-पौधा रेडिएशन से बच नहीं पाएगा, जो कि मौजूदा रेडिएशन से काफी ज्यादा खतरनाक है।

दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता ने कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसा लगता है कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी। सुनवाई का लिंक जूही चावला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, इस पर भी कोर्ट ने जूही को फटकार लगाते हुए कहा है कि इस वजह से कार्यवाही तीन बार बाधित हुई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस सुनवाई बाधित करने वाले उस शख्स को ढूंढे औऱ उस पर कार्रवाई करे।

बता दें कि दो जून को जूही चावला की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान ही बॉलीवुड के गाने सुनाई देने लगे। दरअसल, एक शख्स जूही चावला के फिल्मों के गाने गाता रहा। वो शख्स तेज आवाज में बन्नो की आएगी बारात, घूंघट की आड़ में दिलबर का जैसे गाना गाए जा रहा था। इस कारण कुछ देर तक सुनवाई बाधित भी रही। पहली बार कोर्ट ने म्यूट करने के लिए कहा लेकिन उसका गाना जारी रहा जिसके बाद कार्यवाही को लॉक कर दिया गया और कोर्ट ने उस अज्ञात शख्स को पहचानने और उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए थे।

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