नए आईटी नियमों के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट पहुंची 13 बड़ी मीडिया कंपनियां
- डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) ने लगाई याचिका
- हाई कोर्ट ने आईटी मंत्रालय और सूचना-प्रसारण मंत्रालय को जारी किया नोटिस
- 15 दिन में मांगा जवाब, अगली सुनवाई तीन हफ्तों के बाद
-ब्यूरो रिपोर्ट-
नई दिल्ली। देश की लगभग सभी बड़ी मीडिया कंपनियों
ने नए आईटी नियमों के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया है। याचिका में कहा
गया है कि इन नियमों से प्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही
है।
यह मुकदमा डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन
(डीएनपीए) की तरफ से किया गया है, जिसके सदस्यों में टाइम्स
इंटरनेट, एचटी डिजिटल, एनडीटीवी कन्वर्जेन्स, जागरण प्रकाशन, दैनिक भास्कर कॉर्प, एबीपी नेटवर्क, मलयाला मनोरमा
और अन्य प्रकाशक शामिल हैं। डीएनपीए की इस याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्रीय आईटी मंत्रालय
और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भी जारी कर दिया है। दोनों मंत्रालयों को
15 दिनों के अंदर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई तीन हफ्तों बाद होगी।
डीएनपीए ने याचिका में कहा है कि इन नियमों
से ऐसी संस्थाओं के नियंत्रण की कोशिश की जा रही है जो आईटी कानून की परिधि से बाहर
हैं। ये नियम पारम्परिक और लिगेसी मीडिया संस्थानों पर 'अति विनयमन' या 'ओवर रेगुलेशन' का बोझ डाल रहे हैं, ये खुद आईटी
कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, इनसे प्रेस की अभिव्यक्ति
की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है और इनकी वजह से ‘सर्विलांस और भय’का माहौल बन जाएगा।
याचिका में नए नियमों के तहत लाए गए कोड ऑफ एथिक्स को भी चुनौती दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि इस संहिता में ‘आधा सच, सुरुचि, शालीनता’ जैसे ‘अपरिभाषित, अस्पष्ट और मनोगत’मानकों के आधार
पर प्रकाशनों के विनयमन की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा डीएनपीए ने यह दलील भी दी
है कि इस क्षेत्र पर पहले से ही विनियमन के कई नियम लागू हैं। हाई कोर्ट ने इस याचिका
को संगीतज्ञ टी एम कृष्णा द्वारा आईटी नियमों को दी गई चुनौती के साथ जोड़ दिया है।
इसी के साथ यह नए आईटी नियमों के खिलाफ दायर होने वाली नौवीं याचिका बन गई है।
बताया जा रहा है कि ये बड़ी कंपनियां पिछले
कुछ महीनों से इन प्रावधानों को हटवाने के लिए सरकार से बातचीत कर रही थीं, लेकिन बातचीत का
कोई नतीजा ना निकलने के बाद इन्होने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। इस याचिका
के अलावा पांच याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज हैं, दो-दो मद्रास हाई
कोर्ट में और एक कर्नाटक हाई कोर्ट में। समाचार संस्थानों के अलावा व्हाट्सएप ने भी
इन नियमों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।