शूटिंग की अनुमति मिलने से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लौटी रौनक, कामगारों ने जताई खुशी

मुंबई। फिल्मों की शूटिंग की अनुमति मिलने के साथ ही मुंबई फिल्म उद्योग से जुड़े कामगारों ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि सरकार के इस फैसले से अनेक लोगों को अपनी गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने में  मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को घोषणा की थी कि फिल्म और टेलीविजन शूट को आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ फिर से शुरू किया जा सकता है, जिसको सुनकर मनोरंजन उद्योग में खुशी की लहर दौड़ उठी। कई हस्तियों ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।



सिने कामगार यूनियन के एक पदाधिकारी ने कहा - मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं शूट को कितना मिस कर रहा था और इसे फिर से शुरू करना चाहता था। मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद से न केवल कामगारों को मनोवैज्ञानिक रूप से लाभ होगा, बल्कि इससे कई अन्य लोगों को अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।  सभी को इस खबर से राहत मिली होगी, क्योंकि इतने महीनों से सबकुछ बंद था। एहतियात के तौर पर लोग अब अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करेंगे।  तापमान की जांच से लेकर सैनिटाइजेशन तक, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। 


फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने ट्वीट किया, अब जब केंद्र और राज्य सरकार हमारा समर्थन कर रही है, तो हमें यकीन है कि उद्योग को कोई नुकसान नहीं होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि मीडिया प्रोडक्शन एक अत्‍यंत प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जिसने हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में व्‍यापक योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह अत्‍यंत आवश्‍यक है कि मीडिया प्रोडक्शन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल विभिन्न हितधारक अपने-अपने परिचालनों एवं गतिविधियों को फिर से शुरू/संचालित करते समय महामारी के संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए निश्चित तौर पर समस्‍त उपयुक्त उपाय करें।


मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मीडिया प्रोडक्शन के लिए निवारक उपायों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ-साथ मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी तैयार की हैं, जिन्‍हें नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री  प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया। मार्गदर्शक सिद्धांतों की मुख्य बातों में सामान्य सिद्धांत शामिल हैं, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। इनमें अन्‍य बातों के अलावा वे गैर-आवश्यक गतिविधियां शामिल हैं जिनकी अनुमति कोविड-19 से संबंधित कंटेनमेंट (सील) जोन में नहीं है। इन सिद्धांतों के तहत ज्‍यादा जोखिम वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी। इसी तरह फेस कवर/मास्क पहनना होगा, बार-बार हाथ धोना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर, इत्‍यादि की व्‍यवस्‍था करनी होगी और इसके साथ ही विशेषकर मीडिया प्रोडक्शन के संबंध में श्वसन से जुड़ी तहजीब या नियम-कायदों को ध्‍यान में रखना होगा।


मंत्रालय ने इस सेक्‍टर में अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं या तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए सामान्य एसओपी तैयार की हैं जिनमें सामाजिक या भौतिक दूरी बनाए रखना, शूट वाले स्थानों के लिए निर्दिष्‍ट प्रवेश एवं निकासी मार्गों की व्‍यवस्‍था करना, सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों की सुरक्षा, न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित करना और क्‍वारंटाइन/आइसोलेशन सहित गृह मंत्रालय द्वारा जारी यात्रा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना शामिल हैं। विशेषकर फेस मास्क के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार, कैमरे के सामने मौजूद अभिनेताओं को छोड़कर अन्‍य सभी कलाकारों और शूटिंग करने वाली टीम के सदस्‍यों के लिए फेस मास्क अनिवार्य किया गया है।


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