पंजाब - हरियाणा हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया

चण्डीगढ़। पंजाब - हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 6 शहरों में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया है। इस बारे में करनाल के समाचार एक्सप्रैस के निदेशक अनिल लाम्बा ने अदालत में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार के इस फ़रमान पर करारा प्रहार करते हुए इस बैन को हटा दिया।



हाईकोर्ट ने सरकार को करारी फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने तो सोशल मीडिया पर बैन लगा सकती है और न ही जनता की आवाज को दबा सकती है। यदि सरकार सोशल मीडिया पर कोई नियम कायदे बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन उस से पहले बैन लगाना संविधानिक नहीं है। ज्ञात रहे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के  छह जिलों में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था।  इस बैन के विरोध में समाचार एक्सप्रैस के निदेशक अनिल लाम्बा ने हाईकोर्ट में  सीनियर अधिवक्ता अक्षय भान, वरिष्ठ अधिवक्ता विरेंद्र सिंह राठौर और अधिवक्ता अमनदीप तलवार के माध्यम से चुनौती दी।  इस केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस बैन को हटाकर हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से की। अब इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सभी जिला करनाल के पत्रकार अपनी अपनी गतिविधियां दुबारा से सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों पर शुरू कर सकते हैं।


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