कैथल में सोशल मीडिया पर चैनल बनाकर ख़बरें जारी करने पर पाबंदी
नई दिल्ली। हरियाणा के कैथल ज़िले में सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल या बुलेटिन बनाकर ख़बरें जारी करने पर रोक लगा दी गई है। कैथल के जिला कलेक्टर ने इस बारे में बाकायदा एक आदेश कल ही जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल या अखबार जैसा स्वरूप बनाकर तमाम तरह के समाचार इत्यादि पोस्ट करते रहते हैं और खुद को पत्रकार बताते हैं।
आदेश में कहा गया है कि ऐसे अनधिकृत लोगों की ख़बरों की कोई विश्वसनीयता नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार की इरादतन और गैर इरादतन दी गई ख़बरों से कई बार समाज के बड़े हिस्से में घबराहट पैदा हो सकती है। इसलिए इस तरह की गतिविधियों को आगामी आदेशों तक प्रतिबंधित किया जाता है। आदेशों का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 505 के तहत दंडनीय होगा।
गौरतलब है कि देशभर में बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल या बुलेटिन बनाकर ख़बरें जारी करने के काम में जुटे हैं। कई लोग अखबारों जैसा लेआउट बनाकर ख़बरें पोस्ट कर रहे हैं। ये लोग यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर समाचार इत्यादि पोस्ट करते रहते हैं। इनमे बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें पत्रकारिता का कोई तजुर्बा नहीं है, और जो किसी मीडिया से भी नहीं जुड़े हैं। केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय अथवा राज्यों के जनसम्पर्क विभागों से अनुमति लिए बिना ही सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल या बुलेटिन बनाकर ख़बरें जारी की जा रही हैं।