पीआईबी के जरिये जरूरतमंद पत्रकारों की सहायता करेगा सूचना-प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली।  केंद्र सरकार के ‘पत्रकार कल्याण योजना’  के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय  जरूरतमंद पत्रकारों की हरसंभव मदद करेगा। मंत्रालय की पुनर्गठित पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में पिछले शुक्रवार को हुई बैठक में इसके अलावा कई निर्णय लिए गए।



इस बैठक में मौजूद रहे समिति के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार उमेश्वर कुमार ने बताया कि पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु होने, दुर्घटना होने अथवा गंभीर बीमारी की स्थिति में पीआईबी के जरिये मंत्रालय के द्वारा पत्रकारों उनके परिवार की मदद की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत देशभर का कोई भी पत्रकार अथवा उसके परिवार वाले आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें विभिन्न वर्गों के तहत मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा पत्रकारिता से आजीविका चलाने वाले गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार भी आवेदन कर सकते हैं।


इस योजना का लाभ लेने वाले पत्रकार कम से कम पांच वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हों। फ्रीलांस, अंशकालिक पत्रकार भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत आवेदन की विधि सरल है। पीआईबी की साइट पर ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फार्म भी मौजूद है। परिवार द्वारा आवेदन दे पाने की स्थिति में कोई भी अन्य पत्रकार अथवा पत्रकार संगठन इसे समिति के सदस्यों के जरिये या सीधे पीआईबी के संज्ञान में ला सकते हैं।


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