सोशल मीडिया पर फर्जी समाचारों और अफवाहों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। साथ ही कहा है कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट  किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं है, हालांकि किसी भी बाहर से आये शख्स को नागरिकता के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। 


गृह मंत्रालय ने कहा, 'बांग्लादेश के 14 हजार से ज्यादा लोगों को नागरिकता दी गई है, फिलहाल 95 हजार तमिल मूल के श्रीलंकन नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हे नागरिकता मिलेगी जब वो पात्र होंगे।'



 


केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद  ने कहा, 'इस एक्ट का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है।  इसका देश के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।  निहित स्वार्थों वाले लोग सांप्रदायिक तनाव  का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। . यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।  अब वे सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं,  जैसा कि प्रधानमंत्री  ने कहा, ,हमें इस बार बातचीत और बहस करनी चाहिए।'


वहीं देश के कुछ भागों में होने वाली हिंसा की घटनाओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। 



गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है- 'यह जरूरी है कि हिंसा को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संपत्ति की क्षति को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। राज्य सरकारों  और केंद्रशासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे कानून-व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए आवश्यक पूर्वनिवारक कदम उठाएं।  उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि वे सोशल मीडिया पर फर्जी समाचारों और अफवाहों के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि हिंसा भड़कने की आशंका नहीं हो। 


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